सवाल: संघ की राजभाषा का वर्णन कीजिए?
भारत के संविधान के अनुच्छेद 343 (1) के अनुसार, संघ की राजभाषा हिंदी है और लिपि देवनागरी है। अनुच्छेद 343 (3) के अनुसार, संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप है।
संघ की राजभाषा के संबंध में निम्नलिखित बातें ध्यान देने योग्य हैं:
- राजभाषा हिंदी है, लेकिन अंग्रेजी का भी प्रयोग किया जा सकता है।
- राजभाषा का प्रयोग सभी सरकारी कार्यालयों, संस्थानों, और न्यायालयों में किया जाना चाहिए।
- राजभाषा के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न कार्यक्रम और योजनाएं चलाई जा रही हैं।
संघ की राजभाषा के प्रयोग के कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं:
- संसद के सभी कार्यवाही हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होती हैं।
- सरकारी दस्तावेज, पत्र व्यवहार, और सूचनाएं दोनों भाषाओं में जारी की जाती हैं।
- न्यायिक कार्यवाही दोनों भाषाओं में होती है।
संघ की राजभाषा के प्रयोग से देश की एकता और अखंडता को बढ़ावा मिलता है। यह भारत के विभिन्न भाषाओं और संस्कृतियों के लोगों के बीच आपसी समझ और सहयोग को बढ़ावा देता है।
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