लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है?
सवाल: लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है?
भारत की लोकसभा (निचला सदन) की अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है। संविधान के अनुच्छेद 81 के अनुसार, लोकसभा में अधिकतम 552 सदस्य हो सकते हैं, जिसमें से 530 सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, 20 सदस्य संघ राज्य क्षेत्रों (Union Territories) का प्रतिनिधित्व करते हैं, और 2 सदस्य एंग्लो-इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जा सकते हैं (हालांकि, एंग्लो-इंडियन सदस्य की नामांकन की प्रथा समाप्त हो चुकी है)।
0 Komentar
Post a Comment