उपराष्ट्रपति के कार्यों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए? Uprashtrapati ke karyon ka sankshipt varnan kijiye
Monday, January 15, 2024
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सवाल: उपराष्ट्रपति के कार्यों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए?
भारत के संविधान के अनुसार, उपराष्ट्रपति के निम्नलिखित कार्य हैं:
- राज्य सभा का पदेन सभापति: उपराष्ट्रपति राज्य सभा का पदेन सभापति होता है। वह राज्य सभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है और राज्य सभा के सदस्यों के बीच मतदान में निर्णायक मत का प्रयोग करता है।
- राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यवाहक राष्ट्रपति: जब राष्ट्रपति अनुपस्थित, अक्षम, या पद से हट जाता है, तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। वह राष्ट्रपति के सभी अधिकारों और कर्तव्यों का प्रयोग करता है।
- राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान: उपराष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करता है।
- अन्य कार्य: उपराष्ट्रपति संसद द्वारा उसे सौंपे गए अन्य कार्यों का भी निर्वहन करता है।
उपराष्ट्रपति के इन कार्यों के अलावा, वह भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक भी होते हैं। वह राष्ट्रपति के साथ मिलकर देश के संवैधानिक ढांचे को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाता है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है।
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