सरकारी कामकाज की भाषा को क्या कहते हैं? Sarkari kamkaj ki bhasha ko kya kahte hai


सवाल: सरकारी कामकाज की भाषा को क्या कहते हैं?

सरकारी कामकाज की भाषा को राजभाषाकहते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार, संघ की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी। राजभाषा अधिनियम, 1963 के अनुसार, राजकीय प्रयोजनों और संसद के प्रयोग के लिए अंग्रेजी भाषा का उपयोग 15 वर्ष बाद भी जारी रहेगा, और सभी कार्यवाहियों का हिंदी में अनुवाद उपलब्ध रहेगा¹। इसके अलावा, संविधान की आठवीं सूची में वर्तमान में 22 भाषाएँ शामिल हैं।

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