महिलाओं के प्रति भारत के संविधान के अधिदेश की व्याख्या कीजिए? Mahilaon ke prati bharat ke samvidhan ke adhyaksh ki vyakhya kijiye


सवाल: महिलाओं के प्रति भारत के संविधान के अधिदेश की व्याख्या कीजिए?

भारत के संविधान में महिलाओं के प्रति कई अधिदेश या आदेश शामिल हैं, जो उन्हें समानता, स्वतंत्रता और सुरक्षा का अधिकार प्रदान करते हैं। इनमें से कुछ मुख्य अधिदेश हैं:

-  संविधान की प्रस्तावना में महिलाओं को समाजवाद, समानता, बन्धुत्व और न्याय के मूल्यों का हिस्सा बनाया गया है।


- मौलिक अधिकार  (संविधान के भाग III) में महिलाओं को समानता के समक्ष (Article 14), समानता की सुरक्षा (Article 15), महिला-पुरुषों के मध्य भेदभाव (Article 16), महिलाओं के पक्ष में सकारात्मक भेदभाव (Article 15(3)), महिलाओं को मुक्ति (Article 21) और महिलाओं को सम्मान (Article 51A(e)) के अधिकार प्रदान किए गए हैं। 

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